Raipur म ए बेरा तक हो सकही सामान के होम डिलीवरी, कलेक्टर ह जारी करिन आदेश
जय जोहार…. (Raipur) कलेक्टर डॉ. भारतीदासन ह पूरा जिला म लागू कंटेनमेंट जोन के कंडिका म आंशिक परिवर्तन करे हे। एखर तहत आदेश के कंडिका 5 के पूर्व म दर्शित शब्द अउ वाक्य के स्थान म नवा कंडिका 5 स्थापित करे गे हे।
(Raipur) नवा कंडिका के तहत सबो मंडी, थोक, फुटकर, ग्रासरी के दुकान ह बन्द रही, लेकिन बिहनिया 6 बजे ले दोपहर 2 बजे तक फल, सब्जी, अंडा अउ किराना सामग्री के होम डिलीवरी ल ठेला, पिकअप, मिनी ट्रक अउ दूसर छोटे वाहन ले करे जा सकही। एखर बर प्रयुक्त वाहन म बैनर ल प्रदर्शित करना होही।
आम मनखे मन बर दुकान ल खोले बिना किराना दुकान के आसपास के क्षेत्र म दुकानदार ह स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम ले तय बेरा म होम डिलीवरी कर सकही। कोनो दुकान अउ होम डिलीवरी के दौरान भीड़ होय म एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/ अर्थदंड अधिरोपित करे के संगेसंग दुकान ल 30 दिन बर सील करे जाही।