13 साल के भतीजी संग बलात्कार करइया मौसा ला मरते दम तक जेल के सजा
दुर्ग। अपन 13 साल के भतीजी के संग दुष्कर्म करइया मौसा ला अदालत हा जीयत भर ले कारावास के सजा सुनाए हे। खुर्सीपार थाना क्षेत्र के रहइया 13 साल के किशोरी हा अपन मां के संग मौसा आरोपी सतीश चंद्रा के मकान म राहत रिहिस।
तीन साल पहिली ट्यूशन जाय के समय सतीश हा ओला बहला-फुसलाके अपन संग ले गे अउ ओकर साथ दुष्कर्म करिस। महीनाभर ले अलग-अलग जगा ले जाके अनाचार करत रिहिस अउ काकरो करा मुंह खोले ले मौसी ला जान ले मारे के धमकी देवत रिहिस।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 3 सितंबर 2016 के दोपहर पीड़िता हा घर ले ट्यूशन जाय बर निकलिस। ओतके बेरा आरोपी हा ओला मैत्री बाग देखाए के बहाना करके ट्यूशन नई जान दिस। मौसा के बात मानके पीड़िता हा बाइक म बैठके ओकर संग चल दिस। बिलासपुर अउ भाटापारा म रिश्तेदार मन के घर घलो ले गे रिहिस।
कोर्ट हा केस ला गंभीरता ल लेवत धारा 363 अउ 366 म 5-5 साल के सजा अउ धारा 376 (2) (एफ) (आई) म जीवन शेष तक सश्रम कारावास के सजा सुनाईस।
पीड़िता के संग आरोपी हा कभू अपन पहचान वाला मन इहां रुकय त कभू होटल म किराए के कमरा लेके ठहरे। होटल म0 ठहरे के दौरान आरोपी हा ओकर संग ज्यादती करय। पीड़िता हा अदालत ला बताइस कि आरोपी हा ओकर संग 7-8 बार अनाचार करिस। जब भी पीड़िता हा विरोध करय त आरोपी हा ओकर मौसी के हत्या करे के धमकी देवय।
पीड़िता हा जब अपन परिजन मन करा आईस तब आरोपी मौसा द्वारा करे गे ज्यादती मन के पूरा जानकारी दिस। रिपोर्ट म पुलिस हा आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376 अउ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करिस।