chhattisgarh म 1 अप्रैल ले लागू होही बेरोजगारी भत्ता योजना, पात्र हितग्राही ल हरेक महीना मिलही 2500 रुपिया
जय जोहार। (chhattisgarh) छत्तीसगढ़ म 1 अप्रैल 2023 ले बेरोजगारी भत्ता योजना लागू होवत हे । ए योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही ल हरेक महीना 2500 रुपिया के भुगतान सीधा ओखर बैंक खाता म करे जाही । बेरोजगार ल संग ही कौसल विकास के प्रसिक्षण घलो दे जाही अउ ओमन ल रोजगार प्राप्त करे म सहायता दे जाही। बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभ ले बर आवेदक के पूरा परिवार के आय सलाना 2.50 लाख रुपिया ले जादा नई होना चाही । परिवार ले तात्पर्य पति-पत्नी, आश्रित लईका अउ आश्रित माता-पिता ले हे।
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक ल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना बर आवेदन करे जवइया बछर के 1 अप्रैल के आवेदक के उमर 18 ले 35 बछर के बीच होना चाही । आवेदक ह मान्यता प्राप्त बोर्ड ले कम ले कम 12वीं कक्षा पास हो। संगेसंग छत्तीसगढ़ के कोनो घलो जिला रोजगार अउ स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र म पंजीकृत हो अउ आवेदन के बछर के 1 अप्रैल के स्थिति म हायर सेकेण्डरी या ओखर ले जादा योग्यता ले रोजगार पंजीयन न्यूनतम दू बछर पुराना हो। आवेदक के स्वयं के आय के कोनो स्रोत न हो अउ आवेदक के परिवार के सबो स्रोत ले सालाना आय 2.50 लाख रुपिया ले जादा नई हो।
कोन होही अपात्र
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक के परिवार के एक ले जादा सदस्य ह पात्रता के शर्त ल पूरा करत हे, त परिवार के एक ही सदस्य ल बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करे जाही। अइसे स्थिति म बेरोजगारी भत्ता वो सदस्य ल स्वीकृत करे जाही , जेखर उमर जादा हो। उमर समान होय के स्थिति म रोजगार कार्यालय म पहिले पंजीयन करइया सदस्य ल बेरोजगारी भत्ता बर पात्र करे जाही । उमर अउ रोजगार पंजीयन के तिथि, दूनों समान होय के स्थिति म जेखर सैक्षणिक योग्यता जादा होही, ओला पात्र करे जाही ।