चुनाव म स्नातक योग्यता रखइया मनखे ही बनय उम्मीदवार
सांसद व विधायक मन ले जुरे आपराधिक मामला मन ल लउहे निपटाए बर विशेष अदालत बनाये के मांग
रायपुर. लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ह गुरूवार के कहिस हे कि वो ह ओ याचिका म 25 मार्च के दिन सुनवाई करही. जेमां ये मांग करे गए हे कि राजनीतिक दल कम से कम स्नातक योग्यता रखइया अऊ 75 साल ले कम आयु के मनखे ल ही चुनाव म उम्मीदवार बनावयं. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के अध्यक्षता वाले पीठ ह वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय कोति ले दायर याचिका ल वाजिब पीठ के आघू सुनवाई बर भेजे हे.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता अऊ न्यायमूर्ति संजीव खन्ना मन संघरा अश्विनी कुमार उपाध्याय के एक जनहित याचिका के सुनवाई करत हे, जेमां सांसद व विधायक मन ले जुरे आपराधिक मामला मन ल लउहे निपटाए बर विशेष अदालत बनाये के मांग करे गए हे. उपाध्याय ह ये मामला म एक ठन अउ अंतरिम अर्जी देहे हे. जेमा कहे गए हे के चुनाव म अनपढ़ उम्मीदवार मन ल चुनाव लड़े ले रोकना चाही. काबर के सरपंच, विधायक अऊ सांसद मन ल कइयों ठन छूट अऊ विशेषाधिकार मिले रहिथे. अर्जी म कहे गए हे, “जऊन कानून ल बनाये अऊ संविधान म संसोधन करही वोला “कानून के फायदा- नुकसान” ल समझे बर थोकुन शिक्षित होना जरूरी हे, नई तो एखर “विनासकारी” परिणाम होही..