बिलासपुर। बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाइवे ल लेकर हाईकोर्ट के बड़का फैइसला आए हे। बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे के निर्माण म लेटलतीफी मामला म रायपुर के रहवईया रजत तिवारी के जनहित याचिका म आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन के डिवीजन बैंच ह सुनवाई करिस हे।
हाईकोर्ट ह आदेश दे हे कि बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे ल 15 अगस्त तक पूरा करे जाए। इही दउरान एलएनटी, पुंज लायर्ड अउ शासन के जवाब प्रस्तुत करे गे हे। मुआवजा राशि के गड़बड़ी में घलो कोर्ट ह आदेश दे हे अउ 40 करोड़ के जगह 360 करोड़ पहुंचे मुआवजा के राशि ल लेके कोर्ट ह 14 अगस्त तक जवाब मांगे हे। याचिका म बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाइवे निर्माण म लेटलतीफी के कारण लोगन मन ल तकलीफ होवत हे, एखर बारे म हाइकोर्ट ल संज्ञान ले के अपील करे रिहिस।
दरअसल बिलासपुर ले रायपुर तक फोरलेन के निर्माण बर 2015 म वर्क ऑर्डर जारी करे गे रिहिस। तीन हिस्सा म काम करे बर ठेका दिए गे रिहिस। अनुबंध के मुताबिक ठेका कंपनी ल तीन बार काम पूरा करे निरदेश दे गे रिहिस। ये काम ल 31 मई 2018 तक पूरा करना रिहिस फेर अभी तक पूरा नई होए ये।
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