सरकारी विभाग मन म 28 फरवरी के बाद ले खरीदी म प्रतिबंध
जय जोहार रायपुर… राज्य शासन ह वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट म विभिन्न विभाग मन के प्रावधानिक राशि ले 28 फरवरी के बाद खरीदी म प्रतिबंध लगा दिस हे। वित्त विभाग ह ए आशय के निर्देश राज्य शासन के समस्त विभाग मन, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, सबो संभाग आयुक्त, सबो विभाग अध्यक्ष अऊ सबो जिला अध्यक्ष ल जारी कर दे हे।
बता दन कि निर्माण विभाग मन के चालू परियोजना मन, छात्रावास-आश्रम, आंगनबाड़ी, जेल मन, अस्पताल मन म प्रासंगिक व्यय म प्रतिबंध लागू नई होही। क्रय म प्रतिबंध के ए निर्देश मन म कोनो प्रकार के शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग के अनुमति ले हो सकही।
ए मन बर नई लागू होही..
राज्य शासन के वित्त विभाग ह सभी विभाग मन ल ए संबंध म भेजिस परिपत्र म कहिन हे कि वर्ष 2019-20 के बजट म प्रावधानिक राशि ले 28 फरवरी के बाद क्रय म पूर्णत: प्रतिबंध होही, लेकिन ये प्रतिबंध केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, केंद्र प्रवर्तित योजना, विदेश सहायता प्राप्त परियोजना केंद्रीय वित्त आयोग के अनुशंसा ले प्राप्त अनुदान के क्रियान्वयन बर क्रय करे बर सामग्री म लागू नहीं होही।