जय जोहार…. कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण के रोकथाम बर छत्तीसगढ़ सरकार ह राज्य म अन्य राज्य ले प्रवेश करइया व्यक्ति अऊ श्रमिक मन ल प्रदेश के सीमावर्ती जिला के एंट्री प्वाइंट म पहुंचे म ओखर तरफ ले प्रवास के जानकारी अऊ स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही आय के अनुमति दे के निर्देश दे हे। अवइया दिनो म छत्तीसगढ़ म अतेक व्यक्ति मन के आगमन के संभावना ल ध्यान म रखत हुए छत्तीसगढ़ म अन्य राज्य ले बिना सूचना के प्रवेश करइया व्यक्ति अऊ क्वारेंटीन के उल्लंघन करइया म कड़ी दमनात्मक कार्रवाई करे के निर्देश दे हे।
मुख्य सचिव आरपी मंडल ह ए संबंध म प्रदेश के सबो जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मन ल निर्देश जारी करे गे हे। वो हा कहिन कि कोरोना संक्रमण एक वैश्विक स्तर के चुनैती हे, जेखर नियंत्रण बर कड़ी निगरानी अऊ प्रभावी प्रशासनिक कार्यवाही करना होही। शासन के निर्देश अऊ आदेश के उल्लंघन करइया व्यक्ति मन म जिला प्रशासन के तरफ ले यथास्थिति धारा 188, भारतीय दंड संहिता 1860 अऊ धारा 51 ले 60 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत कड़ी कार्यवाही करे जाए।
मुख्य सचिव ह कहिन कि भारत सरकार गृह मंत्रालय के तरफ ले 29 अप्रैल के जारी पत्र म लॉकडाउन के चलत गृह राज्य ले अलग-अलग राज्य अऊ स्थान म फंसे श्रमिक अऊ अन्य व्यक्ति मन ल अपन गृह राज्य म जाए के अनुमति देने संबंधी निर्देश दे गे हे। एखर अनुपालन म राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ ले अन्य राज्य ले अवइया व्यक्ति मन ल अनुमति दे ल अऊ क्वारेंटाइन करे के बारे म दिशा-निर्देश जारी करे गे हे।
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