chhattisgarh : होम आइसोलेशन बर स्वास्थ्य विभाग ह कलेक्टर मन ल जारी करिन दिशा-निर्देश
जय जोहार…. (chhattisgarh) स्वास्थ्य विभाग ह होम आइसोलेशन म कोविड-19 के इलाज के अनुमति, पात्रता, शर्त, नियम, जिला प्रशासन के उत्तरदायित्व, मरीज मन के स्वास्थ्य के निगरानी अऊ मरीज मन के तरफ ले बरते जवइया आवश्यक सावधानी के संबंध म दिशा-निर्देश जारी करे हे।
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के तरफ ले जारी परिपत्र म कहे गे हे कि कोविड-19 संक्रमण के बिना लक्षण अऊ कम लक्षण वाला मरीज मन के प्रबंधन बर होम आइसोलेशन के अनुमति दे जा सकत हे। (chhattisgarh) ओ हा होम आइसोलेशन के प्रबंधन अऊ होम आइसोलेशन के इच्छुक मरीज मन के निगरानी अऊ समन्वय बर सबो कलेक्टर मन ल जिला स्तर म सप्ताह के सात दिन संचालित होवइया कॉल सेन्टर अऊ कंट्रोल रूप के स्थापना के निर्देश दे हे। जिला कंट्रोल रूम के तरफ ले मरीज के होम आइसोलेशन के अनुमति दे के पहिले ओखर पात्रता के आंकलन करे जाही।
(chhattisgarh) कोरोना मरीज के रहे बर घर म हवादार कमरा अऊ अलग शौचालय होना अनिवार्य हे। यदि घर म अइसे व्यवस्था नई हे, त मरीज के इलाज के प्रबंध कोविड केयर सेन्टर म करे जाही। सामुदायिक शौचालय के उपयोग करइया परिवार मन ल होम आइसोलेशन के अनुमति नई दे जाही।