Raipur : मंत्रिपरिसद के होइन बइठक, बेरोजगार युवा ल मिलही बेरोजगारी भत्ता, पढ़व
जय जोहार । (Raipur) मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अध्यक्षता म आज ओखर निवास कार्यालय म मंत्रिपरिसद के बैठक होइन । ए बइठक म कई महत्वपूर्ण निर्णय ले गेहे।
छत्तीसगढ़ सरकार डहार ले बेरोजगार के हित म एक बड़का फइसला लेत हुए प्रदेस के बेरोजगार युवा ल बेरोजगारी भत्ता प्रदान करे के महत्वपूर्ण निर्णय ले गेहे ।
तृतीय अनुपूरक अनुमान बछर 2022-2023 के विधानसभा म उपस्थापन बाबत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप के अनुमोदन करे गीन ।
बजट अनुमान बछर 2023-2024 के विधानसभा म उपस्थापन बाबत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप के अनुमोदन करे गीन।
छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता , पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप के अनुमोदन करे गीन।
टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के संग पार्टनशिप म औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना के अनुमोदन करे गीन। एखर अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 36 आई.टी.आई. के विकास म कुल 1216.80 करोड़ रुपिया व्यय करे जाही ।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (एक अप्रैल 2021 ले 31 मार्च 2022 तक के अवधि बर) विधानसभा के पटल म रखे जाय अउ अग्रिम कार्यवाही बर सामान्य प्रसासन विभाग ल अधिकृत करे गीन।
छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव के अनुमोदन करे गीन । राज्य नवाचार आयोग जनकल्याणकारी योजना म नवाचार ल बढ़ावा दे ल संबंधी सुझाव के संग ही प्रसासनिक सेवा म दक्षता बढ़ाय , घोसना पत्र के क्रियान्वयन बार सुझाव अउ बेरा -बेरा म दे गे अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु म सुझाव देही ।
छत्तीसगढ़ के पंचम विधानसभा के सोलहवां सत्र माह मार्च-2023 बर राज्यपाल के अभिभाषण के अनुमोदन करे गीन।
गोधन न्याय योजनांतर्गत गोबर ले प्रति किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट के रूपांतरण के प्रतिशत 40 से 33 होय ले वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन म लगइया अतिरिक्त गोबर के लागत रासि एक रुपिया के प्रतिपूर्ति सेस के रासि ले भुगतान करे के निर्णय ले गेहे ।
छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत ( उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2019 म संशोधन के प्रारूप के अनुमोदन करे गीन।
लोक स्वास्थ्य अउ परिवार कल्याण अउ चिकित्सा शिक्षा विभाग ल एकल स्त्रोत ले क्रय/उपार्जन के संबंध म छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम ले छूट प्रदाय करे के निर्णय ले गेहे ।
चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पद सृजित करे के निर्णय ले गेहे ।
मालयान ले एकमुश्त (जीवनकाल/वैकल्पिक) कर उद्ग्रहण बर छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) म आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव के अनुमोदन करे गीन ।
छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान-1991 के नियम 158 छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना दिनांक 31 दिसंबर 2013 के कंडिका (5) म संशोधन के प्रस्ताव के अनुमोदन करे गीन ।
छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के द्वितीय अनुसूची के भाग-एक म मोटर कारवां के मोटरयान कर निर्धारण करे के प्रस्ताव के अनुमोदन करे गीन ।